


राजनंदगांव -13/12/2024 – जनपद पंचायत डोंगरगांव के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत आसरा का यह मामला है शिकायतकर्ता दीपक वैष्णव ने बताया कलेक्टर महोदय से मिलकर निवेदन किया है
कि, मेरे द्वारा पूर्व में दिनों- 12/08/2024 को श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगाँव, में शिकायत किया गया था जिसमें वर्तमान में ग्राम पंचायत आसरा के सरपंच अहिल्या बाई पंचारी के द्वारा अपने पति एवं पुत्र को मजदूर बताकर फर्जी तरीके से 2,05,325/- रूपये का भुगतान किया गया है, जिसकी जांच कर कार्यवाही के लिए शिकायत कर निवेदन किया गया था जिसकी जाच के लिए जनपद पंचायत डोंगरगॉव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा पत्र क्रमांक- 1558, दिनोंक- 13/09/2024 को श्रीमती संध्या मिश्रा उप. अभि. व हीरालाल नेताम स.अलेक. ज.प. डोंगरगॉव को अधिकृत किया गया है लेकिन उनके द्वारा कोइ जांच कार्यवाही नही किया गया है, केवल जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दिनोंक- 09/12/2024 को स्मरण पत्र जारी किया गया लेकिन जांच कार्यवाही वर्तमान में प्रारंभ तक नहीं हुई है।
महोदय जी, जो जांच दल अधिकारी है- संध्या मिश्रा, उप. अभि. डोंगरगाँव, वह पूर्व में स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त रह चुकी है दिनोंक- 29/01/2018 को आरगाँव पंचायत के सामुदायिक भवन में अनियमितता के कारण राशि- 28,002/- रूपये जनपद पंचायत कोष में जमा किया गया है। यह न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगाँव के द्वारा प्रकरण क्रमांक- 20170609100005/11, धारा- 89 के तहत आदेशित किया गया था।
इस प्रकार के अधिकारी को जांच के लिए देना उचित नहीं है। इस अधिकारी संध्या मिश्रा के द्वारा जान-बुझ कर भ्रष्ट सरपंच को बचाने के लिए जांच को प्रभावित किया जा रहा है जांच कार्यवाही को प्रारंभ नही होने दिया जा रहा है क्योंकि, संध्या मिश्रा के पूर्व में कार्यक्षेत्र में आसरा पंचायत भी आता था।
महोदय जी, मैं चाहता हूँ कि, मेरे द्वारा दिनांक- 12/08/2024 को प्रस्तुत शिकायत आवेदन की जांच कार्यवाही हेतु अन्य कोई दूसरे जांच अधिकारी को नियुक्त कर जांच कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक है ताकि, जांच कार्यवाही बिना किसी भ्रष्टाचार के एवं ईमानदारी से सम्पन्न हो सके और दोषियों को सजा मिल सके ।
महोदय जी, संध्या मिश्रा के द्वारा वर्ष 2019 से 2024 तक जितने भी आसरा पंचायत के कार्य सम्पादित कर भुगतान कराया गया है और उनके द्वारा जो माप पुस्तिका (MB) रिपोर्ट बनाया जाता है उसे भी बाजार से खरीद कर एम.बी. रिपोर्ट बनाया जाता है जो कि, गैरकानूनी है और अपराधिक कृत्य है। इसके साथ ही पूर्व में आसरा पंचायत के नाली निर्माण की जांच इनके द्वारा किया गया था जो भी संदेहास्पद है दिनॉक- 06/03/2024 की जांच रिपोर्ट में भागवत घर के पास नाली निर्माण में राशि- 1,53,130/- रूपये का अनियमितता किया गया है लेकिन इस नाली निर्माण के लिए कुल 2,52,130/- रूपये का अनियमितता किया गया है जिसकी भी
जांच उच्च अधिकारी से कराया जाना आवश्यक है । यदि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के विरूद्ध तात्कालिक जांच कार्यवाही नही की जाती तो निश्चित ही इनका मनोबल बढ़ेगा जिससे भ्रष्टाचार एवं अनियमितओं में बढ़ोतरी होगी। इसलिए महोदय जी स निवेदन है कि, वर्ष 2019 से 2024 तक संध्या मिश्रा के पूरे कार्य काल की जांच जिला के उच्च अधिकारी से करवाया जाये ।
आवेदन स्वीकार करते हुए दिनांक- 12/08/2024 के शिकायत आवेदन की जांच संध्या मिश्रा जांच अधिकारी से ना कराया जाकर किसी अन्य उच्च जांच अधिकारी से जांच कराया जाने का आदेश प्रदान हो तथा संध्या मिश्रा के विरूद्ध उपरोक्तानुसार जांच कार्यवाही किये जाने की कृपा हो ।




