आयुष विभाग का पंचकर्म सहायक निरंजन पातर निलंबित

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राजनांदगांव –  जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य डोंगरगढ़ में पदस्थ पंचकर्म सहायक स्पेशलाइज्ड थेरेपी सेंटर निरंजन पातर संस्था प्रभारी अधिकारी से दुर्व्यवहार के मामले में सस्पेंड कर दिए गए हैं निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय जिला आयुष अधिकारी कार्यालय कबीरधाम होगा। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री निरंजन पातर पंचकर्म सहायक स्पेशिलाईज्ड थेरेपी सेन्टर डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को संस्था प्रभारी से अमर्यादित तथा अभद्र व्यवहार करने के साथ ही आदेश की अवहेलना एवं कार्य पर लापरवाही बरतने के फलस्वरूप जिला आयुष अधिकारी राजनांदगांव के द्वारा संस्थित प्रारंभिक जांच में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप निलंबित किये जाने की अनुशंसा की गई है। निरंजन पातर पंचकर्म सहायक को अमर्यादित तथा अभद्र व्यवहार करने के साथ ही आदेश की अवहेलना एवं कार्य पर लापरवाही बरतने के कारण छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 (1) (एक) (दो) (तीन) एवं 3 क (क) (ग) का उल्लघंन किये जाने के कारण छ०गढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) (ख) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।निलबंन अवधि में इनका मुख्यालय जिला आयुष अधिकारी कबीरधाम (छ०ग०) होगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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Author: Deepak Vaishnava

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