राजनांदगांव: आसरा ग्राम पंचायत में दो अलग-अलग वित्तीय अनियमितता मामलों में पूर्व सरपंच और सचिव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, 16.68 लाख रुपये से अधिक की वसूली लंबित
राजनांदगांव, छत्तीसगढ़: डोंगरगांव के न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष ग्राम पंचायत आसरा में वित्तीय अनियमितताओं के दो बड़े मामले सामने आए हैं। इन मामलों में ग्राम पंचायत आसरा की तत्कालीन सरपंच श्रीमती अहिल्या पंचारी तत्कालीन सचिव श्री किशन कोलियारे के खिलाफ छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
मामला 1: स्वच्छ भारत मिशन एवं एस.एल.डब्ल्यू.एम. मद में अनियमितता
पहला मामला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं एस.एल.डब्ल्यू.एम. मद से सामग्री वितरण में 9,06,297 रुपये और कैश बुक एवं पासबुक में 99,895 रुपये के अंतर से संबंधित है, जिससे कुल 10,06,192 रुपये की अनियमितता हुई है।
मामला 2: निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता
दूसरा मामला नाली निर्माण (भागवत घर के पास), यादव भवन, सामुदायिक भवन (साहू पारा) और बोरिंग में सोखदा गढ्ढा जैसे निर्माण कार्यों में 6,62,381 रुपये की अनियमितता से संबंधित है।
कुल अनियमितता और वसूली की स्थिति:
दोनों मामलों को मिलाकर कुल अनियमितता की राशि लगभग 16,68,573 रुपये है।
अब तक, पूर्व सरपंच अहिल्या पंचारी ने पहले मामले में 50,000 रुपये और दूसरे मामले में 40,000 रुपये (दिनांक 09.04.2025 को 20,000 रुपये और 01.05.2025 को 20,000 रुपये) जमा किए हैं।
पूर्व सरपंच अहिल्या पंचारी से पहले मामले में 4,53,096 रुपये और दूसरे मामले में 2,91,190.50 रुपये की वसूली लंबित है, यानी कुल 7,44,286.50 रुपये बकाया हैं।
पूर्व सचिव किशन कोलियारे से पहले मामले में 5,03,096 रुपये और दूसरे मामले में 3,31,190.50 रुपये की वसूली लंबित है, यानी कुल 8,34,286.50 रुपये बकाया हैं।
मामले की सुनवाई और गिरफ्तारी वारंट:
इन मामलों की सुनवाई 15 मार्च 2024 से लगातार चल रही है। कई बार पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति या निर्वाचन कार्यों में व्यस्तता के कारण सुनवाई स्थगित हुई है। पूर्व सरपंच और सचिव के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ 06 मार्च 2025, 12 जून 2025 और 26 जून 2025 को गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए हैं। 20 मार्च 2025 को पूर्व सरपंच पुलिस अभिरक्षा में उपस्थित हुई थीं।




