“सरपंच श्रीमती चुम्मन हेमशंकर साहू की बड़ी पहल: मोखला ग्राम पंचायत में नशामुक्ति और व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक निर्णय”

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“मोखला की सरपंच श्रीमती चुम्मन हेमशंकर साहू ने नशा कारोबारियों पर कसी नकेल, गांव में लागू किए कड़े नियम”

राजनांदगांव: जनपद पंचायत राजनांदगांव के अंतर्गत ग्राम पंचायत मोखला ने सामाजिक कुरीतियों, विशेषकर नशीले पदार्थों के सेवन और बिक्री पर लगाम कसने के लिए एक बेहद सराहनीय और कड़ा कदम उठाया है। ग्राम पंचायत की यशस्वी सरपंच श्रीमती चुम्मन हेमशंकर साहू ने दूरगामी सोच के साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनकी पूरे क्षेत्र में प्रशंसा हो रही है। इन निर्णयों का उद्देश्य गांव में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, युवाओं को नशे के चंगुल से बचाना और एक स्वस्थ एवं अनुशासित समाज का निर्माण करना है।

ग्राम पंचायत मोखला द्वारा जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि शराब और गांजा जैसी नशीली वस्तुओं के क्रय-विक्रय और सार्वजनिक स्थानों पर उनके सेवन पर भारी अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। यह निर्णय गांव की नैतिक और सामाजिक दशा सुधारने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।

सरपंच श्रीमती चुम्मन हेमशंकर साहू के नेतृत्व में लिए गए प्रमुख निर्णय और उनके प्रभाव:

  • शराब विक्रेताओं पर कठोर कार्रवाई: शराब बेचने वालों पर 50,000 रुपये का भारी अर्थदंड लगाया जाएगा। यह नशा कारोबारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है।
  • शराब पीने वालों पर जुर्माना: शराब का सेवन करने वालों से 30,000 रुपये का अर्थदंड वसूला जाएगा, जिससे सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी कम होगी।
  • गांजा बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध: गांजा बेचने वालों पर 30,000 रुपये और इसका सेवन करने वालों पर 20,000 रुपये का अर्थदंड निर्धारित किया गया है।
  • सूचना देने वालों को प्रोत्साहन: नशीले पदार्थों की बिक्री या सेवन की सूचना देने वाले जागरूक नागरिकों को 20,000 रुपये (शराब) और 10,000 रुपये (गांजा) का इनाम दिया जाएगा। यह प्रावधान ग्रामीणों को अपनी जिम्मेदारी समझने और प्रशासन का सहयोग करने के लिए प्रेरित करेगा।
  • सार्वजनिक स्थानों पर सख्त निषेध: सार्वजनिक स्थानों पर शराब और गांजा का आदान-प्रदान और सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। उल्लंघन करने वालों से 20,000 रुपये का अर्थदंड लिया जाएगा।
  • तालाब की स्वच्छता का ध्यान: तालाब में मछली काटने या सुधारने वालों से 10,000 रुपये का अर्थदंड लिया जाएगा, जिससे सार्वजनिक जल स्रोतों की स्वच्छता बनी रहे।
  • नाबालिगों को नशे से बचाने का संकल्प: दुकानदारों द्वारा नाबालिग लड़के-लड़कियों को बीड़ी, सिगरेट या अन्य नशीले पदार्थ बेचने पर 20,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। यह निर्णय बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें नशे की लत से दूर रखने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

सरपंच श्रीमती चुम्मन हेमशंकर साहू के इन साहसिक और दूरदर्शी निर्णयों ने ग्राम पंचायत मोखला को एक सकारात्मक दिशा दी है। उनकी इस पहल की न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि जिले भर में सराहना हो रही है। यह उम्मीद की जा रही है कि ग्राम पंचायत मोखला का यह अनुकरणीय कार्य अन्य पंचायतों को भी सामाजिक सुधार और नशामुक्ति की दिशा में प्रेरित करेगा।

Deepak Vaishnava
Author: Deepak Vaishnava

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