विकलांग पुत्र की हत्या करने वाली मां गिरफ्तार

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➡️ लालबाग पुलिस की त्वरित कार्रवाई

राजनांदगांव 24 सितंबर, 2025

लालबाग थाना पुलिस ने विकलांग पुत्र की हत्या करने वाली 60 वर्षीय मां को मात्र 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपिया मां ने अपने शराबखोर और गाली-गलौज करने वाले बेटे से परेशान होकर उसे पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर मौत के घाट उतार दिया था। घटना में प्रयुक्त पेट्रोल की बोतल और माचिस की डिब्बी को पुलिस ने जब्त कर लिया है।
थाना प्रभारी राजेश साहू ने बताया कि मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थिया हिना साहू पति विरेन्द्र साहू उम्र 35 साल निवसी अटल आवास पेण्ड्री ब्ला.नं. 46 में अपने पति विरेन्द्र साहू एवं सास सुहागा बाई एवं अपने दो बच्चों के साथ रहती है। प्रार्थिया हिना व पति विरेन्द्र दोनों पैर से दिव्यांग है जो बैसाखी के सहारे चलते है। 22 सितंबर 2025 के सुबह अटल आवास स्थित घर में आरोपिया सुहागा बाई साहू व विरेन्द्र साहू के बीच लडाई झगडा गाली गलौज कर रहे थे तब प्रार्थिया द्वारा अपने पति व अपने सास को समझाईश देकर लगभग 09ः45 बजहे अपने दोनों बच्चो को स्कुल छोडने रेवाडीह गयी थी इसी बीच प्रार्थिया की सास सुहागा बाई के द्वारा अपने बेटे विरेन्द्र साहू के उपर पेट्रोल छिडकर माचिस से आग लगा कर जला दिया एवं कमरा के बाहर से दरवाजा बंद कर दिया आस पडोस वाले चिल्लाने लगे तो उसने पानी लाकर विरेन्द्र साहू के शरीर में डाल दिया जिन्हे पडोसी व मृतक की पत्नी द्वारा आई 108 एम्बुलेंस को बुलाकर ईलाज हेतु शासकीय मेडिकल कालेज अस्पताल ले गये। प्रार्थिया की रिपोर्ट में थाना लालबाग में अपराध क्र. 439/25 धारा 109 बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। उपचार के दौरान 22 सितंबर 2025 को मुर्तजरर विरेन्द्र साहू की मृत्यु हो गयी। विवेचना दौरान प्रकरण में धारा 103(1) बीएनएस जोडी गयी। पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक के मार्ग दर्शन में मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी राजेश साहू के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना कारित कर फरार आरोपिया की पतासाजी किया गया। जो 23 सितंबर 2025 को आरोपिया अपने रिश्तेदार के यहां गांधी चौक राजनांदगांव स्थित अपने बहन दमाद के घर में मिलने पर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया जो घटना कारित करना स्वीकार करते हुए बतायी कि वह अपने दिव्यांग पुत्र विरेन्द्र साहू के नशा करने व गाली गलौज करने से कई वर्षो से परेशान थी। जो दिनांक 22 सितंबर 2025 को घर में सुबह आरोपिया द्वारा बच्चों को स्कुल छोडते समय वाहन तेज नही चलाने की बात अपने पुत्र विरेन्द्र साहू को बोलने पर मृतक विरेन्द्र साहू आरोपिया को गाली गलौज करने लगा तथा आरोपिया भी गाली गलौच कर जान से मारने की नियत से अपने घर में रखे पेट्रोल को अपने दिव्यांग पुत्र विरेन्द्र साहू के उपर छिडकर माचिस से आग लगाकर जला दिया। आरोपिया अपने पुत्र के व्यवहार से कई दिनों से परेशान होकर उन्हे जला कर मारने की योजना 02 दिन पूर्व ही कर ली थी। जिसके लिए उन्होने 20 सितंबर 2025 को पेट्रोल खरीद कर प्लास्टिक की बोतल में घर में छुपाकर रखी थी। प्रकरण के आरेापिया सुहागा बाई के विरूद्ध अपराध सदर धारा का पर्याप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने पर 23 सितंबर 2025 को गिरफ्तार कर आरोपिया को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल निरूद्ध किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही में निरी. राजेश साहू, सउनि ईश्वर यादव, सउनि शोभाराम बेरवंशी, आर. राजकुमार बंजारा, आर. कमल किशोर यादव, म.आर. हिमा चंद्राकर की भुमिका सराहनीय रहा है।

Deepak Vaishnava
Author: Deepak Vaishnava

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