राजनांदगांव: जिला जेल और डोंगरगढ़ उप जेल परिसर ‘नो फ्लाई जोन’ घोषित, ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी

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राजनांदगांव  | 21 मई 2026     संपादक  दीपक वैष्णव
राजनांदगांव। जिले के संवेदनशील जेल परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य और चाक-चौबंद बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं रायपुर के दिशा-निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जितेन्द्र यादव ने एक विशेष आदेश जारी करते हुए जिला जेल राजनांदगांव एवं उप जेल डोंगरगढ़ के संपूर्ण परिसर क्षेत्र को पूर्णतः ‘नो फ्लाई जोन’ (No Fly Zone) घोषित कर दिया है।

🚨 अवैध गतिविधियों और सुरक्षा में चूक रोकने के लिए लिया निर्णय

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जेलों की आंतरिक सुरक्षा व कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा आसमान से होने वाली किसी भी प्रकार की अप्रिय अथवा अवैधानिक गतिविधियों को पूरी तरह रोकने के लिए यह सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में जेल अधीक्षक जिला जेल राजनांदगांव एवं सहायक जेल अधीक्षक उप जेल डोंगरगढ़ द्वारा संबंधित जेलों के संपूर्ण भू-भाग को ‘नो फ्लाई जोन’ घोषित करने हेतु जिला दण्डाधिकारी से औपचारिक अनुरोध किया गया था।

🚫 बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई

इस नवीन आदेश के लागू होने के बाद अब दोनों ही जेलों की बाहरी दीवारों के भीतर और संपूर्ण परिसर के ऊपर किसी भी प्रकार के ड्रोन (Drone), रिमोट कंट्रोल विमान अथवा फ्लाइंग गैजेट्स को उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रतिबंधित क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ स्थापित सुरक्षा नियमों और कानून व्यवस्था के उल्लंघन के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

फर्स्ट खबर 24 न्यूज़ डेस्क
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Author: Deepak Vaishnava

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