​राजनांदगांव: होटल, लॉज या घर में विदेशी नागरिकों को ठहराने पर Form C अनिवार्य

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1st Khabar 24

राजनांदगांव | 24 मार्च 2026
राजनांदगांव पुलिस ने जिले के होटल, लॉज, गेस्ट हाउस और निजी घर या हॉस्टल मालिकों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। अब किसी भी विदेशी नागरिक को अपने यहाँ ठहराने पर उसकी जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य होगा। नियमों की अनदेखी करने पर भारी जुर्माना और कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

पुलिस गाइडलाइन के मुख्य बिंदु:

  • 🚩 Form C भरना अनिवार्य: विदेशी नागरिकों के आते ही Form III (Form C) भरना जरूरी है।
  • 🚩 24 घंटे की डेडलाइन: चेक-इन और चेक-आउट की जानकारी 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर दें।
  • 🚩 सभी के लिए नियम: होटल, लॉज के साथ-साथ घर, हॉस्टल और OCI कार्ड धारकों पर भी यह नियम लागू है।

पुलिस प्रशासन ने अपील की है कि सभी आवास प्रदाता देश की सुरक्षा में अपना योगदान दें। किसी भी सहायता या जानकारी के लिए पुलिस के अधिकृत हेल्पलाइन नंबर 9479192199 पर तत्काल संपर्क किया जा सकता है।

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संपादक एवं पत्रकार: दीपक वैष्णव
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Author: Deepak Vaishnava

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