शर्मनाक: मृत जवान के माता-पिता से 11 लाख की ठगी, अपनों ने ही दिया धोखा, बसंतपुर पुलिस ने आरोपी साढ़ू को भेजा जेल

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क्राइम रिपोर्टर: राजनांदगांव

अपनों ने ही रेता रिश्तों का गला: मृत SSB जवान के वृद्ध माता-पिता से साढ़ू ने डकारे 11 लाख,आरोपी सलाखों के पीछेnull

राजनांदगांव | 12 मई 2026 | रिपोर्ट: संपादक दीपक वैष्णव
राजनांदगांव। जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र में मानवता और रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक तरफ जहाँ वृद्ध माता-पिता अपने जवान बेटे को खोने के गम से उबर भी नहीं पाए थे, वहीं उनके अपने ही दामाद (साढ़ू भाई) ने धोखाधड़ी का जाल बिछाकर उनके हक के 11 लाख रुपये डकार लिए। बसंतपुर पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

क्या था पूरा मामला: जवान की मौत और ठगी का जाल

मृतक जवान वरूण कुमार साहू (32 वर्ष), सीमा सुरक्षा बल (एस.एस.बी.) में पदस्थ थे। 12 सितंबर 2025 को अवकाश के दौरान ग्राम कोकपुर बरैठटोला के पास एक सड़क दुर्घटना में उनकी दुःखद मृत्यु हो गई थी। शासन और विभाग की ओर से सहायता राशि के रूप में मृतक के पिता के खाते में 10 लाख और उनकी पत्नी के खाते में 19.25 लाख रुपये जमा हुए थे।

बेटे की मौत से टूटे वृद्ध माता-पिता को उनके साढ़ू भाई योगराज साहू ने अपनी बातों के जाल में फंसाया। आरोपी उन्हें बैंक लेकर गया और विश्वास में लेकर उनके खातों से कुल 15 लाख रुपये निकलवा लिए। आरोपी ने झूठ बोला कि एस.एस.बी. अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों को ‘सेट’ करने के लिए पैसे देने होंगे। इस झांसे में आकर वृद्धों ने पैसे दे दिए, जिसमें से आरोपी ने 11 लाख खुद रख लिए और केवल 4 लाख वापस किए।

एक्शन में पुलिस: 24 घंटे में आरोपी ढेर

मामले की रिपोर्ट दर्ज होते ही राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (IPS) ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। एएसपी कीर्तन राठौर और सीएसपी वैशाली जैन के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई। बसंतपुर थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सायबर सेल की मदद से आरोपी योगराज साहू को घेराबंदी कर धर दबोचा। आरोपी बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा था, लेकिन पुलिस की पैनी नजर से बच नहीं सका।
बरामदगी और गिरफ्तारी: पुलिस ने आरोपी के पास से 1 लाख रुपये नगद जप्त किए हैं। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
सराहनीय भूमिका: इस सफल कार्रवाई में निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक देवा दास भारती, प्रधान आरक्षक दीपक जायसवाल, महिला प्रधान आरक्षक मेनका साहू, सीमा जैन, आरक्षक अतहर अली एवं जामिंद्र वर्मा का विशेष योगदान रहा।
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Author: Deepak Vaishnava

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