फोटो: 1st Khabar 24 (बागनदी पुलिस की गिरफ्त में मवेशी तस्करी के आरोपी और जप्त पिकअप वाहन)
📋 जप्त मवेशी, वाहन एवं कुल मशरूका
• गौवंशीय मवेशी: 05 नग (04 बैल एवं 01 गाय), कीमती लगभग ₹25,000/-
• परिवहन वाहन: 01 अशोक लीलैंड पिकअप (क्रमांक CG 37 J 3903), कीमती लगभग ₹7,00,000/-
• कुल जप्त मशरूका: ₹7,25,000/- (सात लाख पच्चीस हजार रुपये)
👤 गिरफ्तार आरोपियों की सूची:
1. अक्षय अशोक तुरकर (उम्र 24 वर्ष)
निवासी: मरामजोब, पोस्ट पाण्ढरवानी, थाना साल्हेकसा, जिला गोंदिया (महाराष्ट्र)।
2. फिरतु कंवर (उम्र 55 वर्ष)
निवासी: मांगीखुंटा, थाना बोरतलाव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।
3. पुरूषोत्तम नाईक (उम्र 45 वर्ष)
निवासी: मरामजोब, पोस्ट पाण्ढरवानी, थाना साल्हेकसा, जिला गोंदिया (महाराष्ट्र)।
प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बागनदी पुलिस को सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र की ओर अवैध रूप से मवेशियों का परिवहन किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कोठीटोला कैम्प के सामने मजबूत बैरिकेडिंग कर दी। तभी वहां पहुंचे एक संदिग्ध अशोक लीलैंड पिकअप वाहन को घेराबंदी कर रोका गया। हालांकि तस्करों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद पुलिस टीम ने उन्हें मौके पर ही दबोच लिया।
वाहन की गहनता से जांच करने पर पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए। तस्करों ने मवेशियों के पैर और गले को रस्सियों से बेरहमीपूर्वक बांध रखा था। इसके कारण मवेशी गंभीर दर्द और पीड़ा से कराह रहे थे। आरोपियों के पास इस परिवहन से संबंधित कोई भी वैध अनुज्ञा पत्र अथवा दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ कि इन मवेशियों को अवैध रूप से महाराष्ट्र के बूचड़खाने (कत्लखाने) ले जाया जा रहा था।
बागनदी पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस इस रैकेट में संलिप्त अन्य आरोपियों की भी लगातार पतासाजी कर रही है।
👮♂️ इस कार्रवाई में इनका रहा सराहनीय योगदान:
पशु तस्करों के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई को अमलीजामा पहनाने में निरीक्षक नंदकिशोर गौतम, प्रधान आरक्षक संतोष मिश्रा, पूरन पटेल, भीपेन्द्र ठाकुर, आरक्षक भूपेन्द्र तुमरेकी, टाकेश्वर पटेल एवं विद्याधर मांझी की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही।
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