राजनांदगांव: ड्यूटी पर शराब पीने वाला सहायक ग्रेड-2 निलंबित, कलेक्टर ने की बड़ी कार्रवाई

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📢 प्रशासनिक एक्शन: निलंबन आदेश

राजनांदगांव | 28 अप्रैल 2026

राजनांदगांव जिला प्रशासन ने अनुशासनहीनता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने कार्यालयीन समय में शराब का सेवन कर ड्यूटी पर आने के आरोप में महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक ग्रेड-2, श्री राधेश्याम ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

अनुशासनहीनता का मामला

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, उक्त कर्मचारी कार्यालय समय में नशे की हालत में पाया गया था। इतना ही नहीं, मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान बिना अनुमति के कार्यालय से नदारद होना भी उनके अनुशासनहीन आचरण को दर्शाता है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियमों के विरुद्ध है।

निलंबन का विवरण:

  • दोषी: राधेश्याम ठाकुर, सहायक ग्रेड-2।
  • मुख्यालय: निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय ‘सीडीपीओ कार्यालय, छुरिया’ निर्धारित।
  • नियम: छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई।

“शासकीय कार्य में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी कर्मियों पर भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।”

अंततः, कलेक्टर के इस सख्त रुख से सरकारी दफ्तरों में अनुशासन बनाए रखने का कड़ा संदेश गया है।

  1. संपादक: दीपक वैष्णव | 1st Khabar 24
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Author: Deepak Vaishnava

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