पीएम स्वनिधि योजना राजनांदगांव: कलेक्टर की समीक्षा के बाद 921 वेंडर्स का लोन स्वीकृत, ऐसे करें आवेदन

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राजनांदगांव | 19 मई 2026
संपादक दीपक वैष्णव

राजनांदगांव। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के कड़े निर्देश और समीक्षा के बाद जिले में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनांतर्गत छोटे व्यापारियों को ऋण देने की प्रक्रिया में तेजी आई है। बैंकर्स द्वारा तत्परता दिखाते हुए महज चार दिनों के भीतर 921 स्ट्रीट वेंडर्स के ऋण प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं, वहीं 79 हितग्राहियों को ऋण का वितरण भी कर दिया गया है। शहरी पथ विक्रेताओं और छोटे दुकानदारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

ऋण के चरण (Levels) मिलने वाली ऋण राशि नियम व शर्त
प्रथम चरण (First Loan) 15 हजार रूपए शहरी क्षेत्र के छोटे व्यवसाई/पथ विक्रेता पात्र।
द्वितीय चरण (Second Loan) 25 हजार रूपए प्रथम ऋण की सफलतापूर्वक अदायगी करने पर।
तृतीय चरण (Third Loan) 50 हजार रूपए द्वितीय ऋण की सफलतापूर्वक अदायगी करने पर।

💡 नियमित भुगतान पर 7% की छूट: योजनांतर्गत यदि हितग्राही द्वारा बैंकों को समय पर अथवा नियमित रूप से ऋण की अदायगी की जाती है, तो बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज राशि में 7 प्रतिशत की राशि अनुदान (Subsidy) के रूप में वापस देने का सरकारी प्रावधान है।

हाल ही में कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव द्वारा वाणिज्यिक बैंकों की उच्च स्तरीय बैठक लेकर पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा की गई थी। आंकड़ों के मुताबिक, जिले के नगरीय निकायों के बैंकों को कुल 6021 प्रकरण प्रेषित किये गये थे, जिनमें से अब तक कुल 4483 ऋण प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान करते हुए 4210 प्रकरणों पर ऋण का सफल वितरण किया जा चुका है। वर्तमान में विभिन्न बैंकों में लगभग 1188 प्रकरण ही स्वीकृति एवं वितरण हेतु शेष बचे हैं, जिन्हें जल्द से जल्द निराकृत करने के निर्देश बैंकर्स को दिए गए हैं।

यह योजना छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और जरूरतमंदों के लिए आर्थिक व वित्तीय सहायता पहुंचाने में बेहद मददगार साबित हो रही है। अधिकारियों ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए निकाय क्षेत्र के पात्र हितग्राही अपने नजदीकी चॉइस सेंटर (Choice Center) या कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं।

📋 ऐसे उठाएं योजना का लाभ:

पात्र व्यवसाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्वयं या चॉइस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के बाद संबंधित निकाय और बैंक द्वारा सत्यापन कर सीधे बैंक खाते में ऋण राशि ट्रांसफर की जाएगी।

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Author: Deepak Vaishnava

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